Jun 28 2016 04:05 AM
नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टीसीएस को लेकर नया सर्कुलर जारी किया गया है. जिसके अनुसार वस्तुओं व सेवाओं की खरीद पर दो लाख रुपये से कम के नकद भुगतान पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) नहीं देना होगा. भले ही भुगतान की कुल रकम कैश पेमेंट की राशि से ज्यादा हो.
हालाँकि कुल बिल के आंशिक भुगतान पर अगर कैश में दो लाख रुपये से ऊपर के पेमेंट होता है तो उस पर टीसीएस वसूला जाएगा. गौरतलब है की बजट में घोषित टीसीएस लेवी के प्रावधानों के लागू होने को लेकर कई तरह के भ्रम पैदा हो गए थे. इसकी वजह से ही यह ताजा सर्कुलर जारी किया गया है.
वही आयकर विभाग पहली जुलाई, 2012 से सोने की दो लाख रुपये से ऊपर की खरीद पर एक फीसद टीसीएस लेवी लगा रहा है. सोने के आभूषणों के मामले में यह लेवी पांच लाख रुपये से अधिक की खरीद पर लगती है.
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