फीस एक्ट का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को भेजा नोटिस
फीस एक्ट का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को भेजा नोटिस
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आम तौर पर सरकार के नियम जनहित में होते हैं , जिनके पालन की जिम्मेदारी सम्बंधित संस्था और विभाग की होती है.लेकिन प्रायः देखा गया है कि इन नियमों का पालन नहीं होता है. ऐसा ही मामला राजस्थान का सामने आया है , जहाँ 7 हजार निजी स्कूलों को फीस एक्ट का पालन नहीं करने के कारण मान्यता समाप्ति का नोटिस भेजा गया है.

आपको बता दें कि फीस को लेकर बनाए कानून पर लापरवाही बरतने पर वाले स्कूलों के प्रति राजस्थान का शिक्षा विभाग अब गंभीर हो गया है. विभाग ने इस कानून की अवहेलना करने पर स्कूलों की एनओसी तक रद्द करने का फैसला किया है.इसी संदर्भ में 7 हजार निजी स्कूलों को फीस एक्ट का पालन नहीं करने पर मान्यता समाप्ति का नोटिस भेजा गया है .इसमें कहा गया है कि 7 दिन में स्कूल स्तरीय फीस कमेटी बनाकर कानून का पालन करें , अन्यथा मान्यता समाप्त कर दी जाएगी.

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग की एनओसी के बाद ही उन्हें सीबीएसई या अन्य बोर्ड की संबद्धता मिलती है. इसलिए ये स्कूल राज्य सरकार के नियम और अधिनियम का पालन करने के लिए बाध्य हैं. ऐसा नहीं होने पर विभाग राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और नियम 1993 के नियम 07 के तहत मान्यता खत्म और एनओसी को निरस्त करने की कार्रवाई कर सकता है.जबकि दूसरी ओर जयपुर के बड़े स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों का तोड़ निकालने की कोशिश में जुट गए हैं

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