ATM धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी
ATM धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी
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अगर आप भी किसी बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर रहे है तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. दरअसल जीएसटी के अंतर्गत आम आदमी के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गयी है. अब एटीएम से पैसे निकालने पर ग्राहकों को जीएसटी नहीं देना होगा। राजस्व विभाग ने एटीएम निकासी को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे से बाहर कर दिया है. इसके अलावा चेकबुक से पैसे निकालने पर भी जीएसटी नहीं देना होगा। इस मामले पर विभाग ने बताया कि एटीएम से निकाले गए पैसों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एटीएम से पैसे निकालने को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है.

इसके साथ ही चेकबुक से पैसे निकालने पर भी जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान पर लेट चार्ज और एनआरआई द्वारा खरीदी गईं इंशोरेंस पॉलिसी पर पहले की ही तरह जीएसटी देना होगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, शेयर, डेरिवेटिव्स और वायदा सौदें से जुड़ा लेन-देन भी जीएसटी दायरे के बाहर रखा गया है.

बता दें कि कुछ रोज पहले केंद्र सरकार ने मुफ्त लंगर को भी जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया था। केंद्र सरकार का कहना है कि मानवता को मुफ्त भोजन देने की सेवा करने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अपने इस फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने पिछले एक साल में जीएसटी के तहत वसूले गए टैक्स को भी वापिस करने की बात भी कही है.

 

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