Sep 26 2015 02:20 PM
नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को निर्देशित किया है कि हर साल 1 सितंबर तक और बारिश के मौसम में उत्तर भारत की नदियों में रेत खनन की इजाजत न दी जाए. यह निर्देश एक याचिका पर NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिए हैं. याचिका में कहा गया है कि पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के विपरीत बारिश के दिनों में अवैध खनन हो रही है. वहीं मंत्रालय के वकील ने पीठ से कहा कि सिर्फ बारिश के दिनों में ही खनन पर रोक है.
NGT पर्यावरण कार्यकर्ता वीरेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि आमतौर पर आधी मई से मध्य अगस्त के बीच बारिश होता है. इसके चलते मामले में हमारे हस्तक्षेप कि आवश्यकता थी और हमने मामले का निपटारा किया. इसके साथ ही पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भविष्य में, मंत्रालय उत्तर भारत में पर्यावरण मंजूरी देने में यह शर्त लागू करे कि एक सितंबर तक नदियों में कोई खनन नहीं किया जाए.
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