साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत की खारिज
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत की खारिज
Share:

मुंबई : राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात् एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट के मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत को खारिज कर दिया। साध्वी की जमानत याचिका पर सुनवाई बीते सप्ताह पूरी हुई। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया गया था। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 8 वर्ष से जेल में बंद हैं।

एनआईए ने इस मामले में कहा कि साध्वी समेत 6 आरोपियों को क्लीन चिट प्रदान की गई है, जिसके बाद साध्वी के अभिभाषक ने जमानत याचिका दायर की। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से जमानत याचिका का विरोध कर दिया। मालेगांव बम ब्लास्ट में करीब 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 लोग घायल हो गए। इस दौरान जांच एजेंसी ने इस दौरान यह पाया कि इस आॅपरेशन में मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था। यह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी।

दरअसल इसे रामचंद्र कलसांगरा उपयोग कर रहा था वह अभी फरार है। इस मामले में साध्वी की गिरफ्तारी के बाद 13 लोगों को पकड़ लिया। इस मामले में पूर्व मेजहर रमेश उपाध्याय, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, दयानंद पांडे आदि भी एटीएस की गिरफ्त में थे। एटीएस ने इन सभी से पूछताछ की।

इस मामले में मकोका भी लगाया गया। एनआईए द्वारा कहा गया कि राकेश धावड़े को वर्ष 2008 के मालेगांव बल ब्लास्ट में पकड़ लिया गया। इसके बाद मकोका लगाने के इरादे से परभणी और जालना बम बलास्ट में आरोपी बनाकर चार्जशीट दायर कर दी गई। हालांकि इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिले।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -