मीर कासिम अली की मौत की सजा बरक़रार सुप्रीम कौर्ट से भी नही मिली राहत
मीर कासिम अली की मौत की सजा बरक़रार सुप्रीम कौर्ट से भी नही मिली राहत
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ढाका: मुक्ति संग्राम के दौरान लगभग 30 लाख लोगो की हत्या करवानें वाले मीर कासिम अली की मौत की सजा बरक़रार हैं उसने मौत की सजा से राहत के लिए सुप्रीम कौर्ट में याचिका लगाई थी जहा से उसकी याचिका ख़ारिज कर दी गई हैं. मीर कासिम अली जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख नेता एवं मीडिया क्षेत्र के दिग्गज भी था. सिन्हा ने अदालत कक्ष में मौजूद लोगों की भीड के बीच घोषणा की, ‘सजा (मृत्युदंड) बरकरार रखी गयी है.' सुप्रीम कौर्ट के पांच सदस्यों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है.

मीर अली कासिम को 16 महीने पहले मौत की सजा सुनाई गई थी. 63 वर्षीय अली को कई लोगों की हत्या करने वाले मिलिशिया यातना सेल अल बद्र का संचालन करने का दोषी पाया गया था. तथा जाँच के दौरान अली पर लगे सारे इल्जाम सच साबित हुए थे.

इसके अलावा अली पर पाकिस्तानियों की सहायता करने जैसे और भी कई अन्य इल्जाम भी हैं. अली 2012 में गिरफ्तार किये जाने से पहले जमात के साथ गठबंधन वाले मीडिया कॉरपोरेशन का प्रमुख था. वह जमात ए इस्लामी प्रमुख मतीउर रहमान निजामी और महासचिव अली एहसान मोहम्मद मुजाहिद के बाद अल बद्र का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता था.

यदि कौर्ट अली के मामले की समीक्षा नही करता हैं और राष्ट्रपति द्वारा अली की मौत की सजा माफ़ नही की जाती हैं तो कुछ ही महीनो में अली को फांसी हो जाएगी.

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