अहमदाबाद : त्यौहारों के मौसम में मुंबई मांस की बिक्री पर चार दिनों की पाबंदी के बाद इसका विरोध किया जा रहा है. वहीँ अब राजस्थान और अहमदाबाद में भी मांस और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. जैन समुदाय के आज से शुरू हो रहे जैन धर्म के पर्व पर्युषण के लिए आधिकारिक रूप से इसकी घोषणाएं की गई है. अहमदाबाद के कमिश्नर की इस घोषणा के बाद लोग आधिकारिक बूचड़खानों के बाहर और किसी निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर जानवरों का वध नहीं कर सकेंगे और यदि कोई ऐसा करता है तो धारा 188 (पुलिस अधिसूचना का उल्लंघन) के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि अधिसूचना में बूचड़खानों के भीतर पशु वध पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.
महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह विवादित मसला देश के हिस्सों में फैल गया जब राजस्थान, जम्मू कश्मीर और अहमदाबाद में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए. हालांकि मुंबई में इस मुद्दे पर खींचतान बढ़ने के बाद बंबई हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि मांस की बिक्री पर रोक व्यवहारिक नहीं है.
राजस्थान सरकार ने 17, 18 और 27 सितंबर को त्यौहारों, जिनमें कुछ जैन समुदाय से सम्बंधित हैं, इन त्यौहारों पर मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.