वैवाहिक बलात्कार कानून में शिकायत नहीं करेंगी महिलाएँ
वैवाहिक बलात्कार कानून में शिकायत नहीं करेंगी महिलाएँ
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नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को महिला पत्रकारों की एक कार्यशाला में कहा कि यदि वैवाहिक बलात्कार कानून बन भी जाए तो महिलाओं द्वारा ऐसे अपराध में शिकायत करने की सम्भावना कम ही रहेगी. वैसे भी कुछ माह पूर्व मेनका गांधी वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को भारतीय सन्दर्भ में ख़ारिज कर चुकी हैं. मौजूदा घरेलू हिंसा कानून के तहत महिलाएँ वैवाहिक बलात्कार की शिकायत कर सकती हैं.

महिला पत्रकारों की कार्यशाला में महिला और बल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के हमारे पास पहले से ही कानून हैं.उसमें वैवाहिक बलात्कार भी शामिल है. इसके तहत अभी तक एक भी शिकायत नहीं की गई है , ऐसी हालत में घरेलू हिंसा कानून का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं.

मेनका गांधी ने कहा कि हमारे यहां स्तिथि यह है कि जो महिलाएँ अपने पति से बहुत नफरत करती हैं, उन्हें खत्म करना चाहती हैं फिर भी दो बच्चे होते हैं. वे उन बच्चों के बारे में सोचती है और फैसला लेती है. वैवाहिक बलात्कार पर कानून बन सकता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई शिकायत ही नहीं करेगा.

गौरतलब है कि इसके पहले मेनका गांधी ने वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को भारतीय सन्दर्भों में फिट नहीं बैठने की बात कही थी जिस पर विवाद हुआ था. इस कार्यशाला में 250 महिला पत्रकारों ने हिस्सा लिया.

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