चेन्नईः पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन की पेरोल अवधि बढ़ा दी गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने उनके पेरोल को तीन हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। 25 जुलाई को वेल्लोर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद नलिनी श्रीहरन साथुवाचारी में रह रही है। अपनी याचिका में नलिनी ने बताया कि अपने सभी प्रयासों के बावजूद इस अवधि में वह बेटी की शादी के लिए तैयारियां पूरी नहीं कर पाई। 27 सालों से जेल में सजा भुगत रही नलिनी ने बेटी की शादी के लिए 6 महीने की रिहाई के लिए याचिका दी थी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट में पेश किया कि नियमों के मुताबिक, अधिकतम 30 दिनों के लिए परोल दी जा सकती है और इसलिए नलिनी को एक माह का परोल दिया गया। 21 मई 1991 में राज्य के कांचीपुरम स्थित श्रीपेरंबुदूर में चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। मामले में नलिनी के साथ 6 अन्य लोग उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं। नलिनी को जुलाई माह में बेटी की शादी के लिए एक माह के लिए परोल पर रिहा किया गया था।
रिहाई के साथ कोर्ट ने शर्त रखी थी कि इस दौरान वह वेल्लोर से बाहर नहीं जाएगी और मीडिया व किसी नेता से बात नहीं करेगी। उसने बेटी की शादी के लिए परोल की याचिका दायर की थी जिसे 5 जुलाई को मद्रास कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पूर्व पीएम की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता श्रीलंका आधारित संगठन लिट्टे था।
नमक रोटी खाने को मजबूर देश का भविष्य, ये है मिड डे मील की शर्मनाक हकीकत
मिलावटखोरी के खिलाफ कमलनाथ सरकार सख्त, दो व्यापारियों पर लगाई गई रासुका
उन्नाव में पूरे उफान पर गंगा, बाढ़ की आशंका के चलते दहशत में लोग