शराब घोटाला: न्यू ईयर पर भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने 15 जनवरी तक बढ़ाई हिरासत
शराब घोटाला: न्यू ईयर पर भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने 15 जनवरी तक बढ़ाई हिरासत
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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया के लिए कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज शुक्रवार को उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सिसौदिया की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद, वह दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई। कार्यवाही के दौरान, अदालत ने सुनवाई में देरी करने के जानबूझकर प्रयास का आरोप लगाते हुए आरोपी के वकील को फटकार लगाई।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने सिसौदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों को CBI कार्यालय जाने और आरोप पत्र से दस्तावेजों की जांच करने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया। अदालत ने आरोपी मनीष सिसोदिया के वकील को दस्तावेज निरीक्षण के लिए सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच CBI कार्यालय जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अदालत ने CBI के जांच अधिकारी को आरोपी को DVD प्रारूप में आरोप पत्र की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया। CBI ने अदालत को सूचित किया कि आरोप पत्र से संबंधित सभी दस्तावेज आरोपियों को पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होनी है। 

बता दें कि, सीएम अरविंद केजरीवाल के ख़ास मनीष सिसौदिया को लंबी पूछताछ के बाद फरवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसियों ने कई बार सिसौदिया पर जांच के दौरान असहयोग करने का आरोप लगाया है।

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