शेर का 'अकबर' और शेरनी का नाम 'सीता' रखने पर बवाल, HC ने सुनाया ये फैसला
शेर का 'अकबर' और शेरनी का नाम 'सीता' रखने पर बवाल, HC ने सुनाया ये फैसला
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के एक चिड़ियाघर में शेर एवं शेरनी के नाम को लेकर नई जंग छिड़ गई है। मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। उच्च न्यायालय ने अब प्रदेश सरकार को शेर और शेरनी का नाम बदलने को कहा है। ये सारा विवाद इसलिए खड़ा हुआ, क्योंकि शेर का नाम 'अकबर' तथा शेरनी का 'सीता' रख दिया गया था। इस पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। VHP ने इसे भावनाएं आहत करने वाला कदम बताया।

वही इस मामले पर जब बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि क्या वो अपने पालतू जानवर का नाम हिंदू भगवान या मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रखेंगे? उन्होंने कहा कि देश में लोगों का एक बड़ा सीता की पूजा करते हैं, जबकि अकबर एक मुगल सम्राट था। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, 'क्या आप अपने पालतू जानवर का नाम हिंदू भगवान या मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रखेंगे। मुझे लगता है कि हममें से कोई भी अथॉरिटी होता तो उनका नाम अकबर और सीता नहीं रखता। क्या हम किसी जानवर का नाम रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखने पर सोच सकते हैं?'

दरअसल। हाल ही में त्रिपुरा के सिपाहीजाला चिड़ियाघर से 8 जानवर सिलिगुड़ी के सफारी पार्क में लाए गए हैं। इनमें 'अकबर' और 'सीता' नाम के शेर-शेरनी भी सम्मिलित हैं। इसे लेकर 16 फरवरी को VHP ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था। VHP ने कहा कि शेर-शेरनी का नाम 'अकबर' तथा 'सीता' रखना हिंदुओं का अपमान है। VHP का कहना था कि अकबर मुगल शासक था तथा सीता वाल्मीकि रामायण की पात्र हैं तथा हिंदू देवता के रूप में पूजनीय हैं। VHP ने शेरनी का नाम बदलने की मांग की थी। साथ ही ये भी मांग की थी कि शेर तथा शेरनी को अलग-अलग रखा जाए। वही सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही कई सारे विवादों में है तथा शेर-शेरनी के नाम को लेकर विवाद से बचा जा सकता था। 

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