आधार नहीं है लिंक, तो नहीं निकलेगा PF का पैसा
आधार नहीं है लिंक, तो नहीं निकलेगा PF का पैसा
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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के नियमों में बदलाव करते हुए नए नियमो को लागु कर दिया है. जिसमे यूएएन नंबर से आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकेंगे.  नई व्यवस्था के तहत सदस्यों को अब अपने यूएएन नंबर से आधार को लिंक करना होगा. इसके बिना पीएफ ट्रांसफर संभव नहीं होगा. यदि आपका पीएफ अकॉउंट है और अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो अपने अकॉउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाए.

बता दे कि कर्मचारियों की शिकायत रहती है कि पीएफ क्लेम में कई महीने तक लग जाते हैं. वही  नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर की जरूरत पैदा होती है. यदि आपका यूएएन और आधार आपस में लिंक हैं तो महज पांच दिन में पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा. 

ईपीएफ अकाउंट से आधार को ऐसे कर सकते है लिंक- सबसे पहले EPFO वेबसाइट - http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाएं. अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें. जो पेज खुलेगा उसमें सबसे ऊपर Manage टैब देखें. वहां ड्रॉप-डाउन मेनू से KYC ऑप्शन चुनें. इस पर क्लिक करते ही एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, जहां बैंक डिटेल्स, पैन डिटेल्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड अपडेट करने का विकल्प नजर आएगा. जहा सभी जानकारी अपडेट की जा सकती है.

आधार लिंक करने के लिए आधार वाले विकल्प पर क्लिक करें. जो विंडो खुलेगी, उसमें आधार संख्या और आधार कार्ड पर दर्ज नाम लिखें. सेव पर क्लिक करते ही जानकारी अपडेट हो जाएगी.

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