श्रम मंत्रालय करेगा नए कर का विरोध
श्रम मंत्रालय करेगा नए कर का विरोध
Share:

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर यह बात सामने आ रही है कि इसपर किसी नए तरीके से कर लगाए जाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ एक बैठक हुई. लेकिन साथ ही यह भी देखने को मिला कि इसे तुरंत ही खारिज भी कर दिया गया. बता दे कि कार्यालय में यह वित्त मंत्रालय के द्वारा भेजा गया था. बैठक के बारे में ही अधिक जानकारी देते हुए आपको यह भी बता दे कि इस कर को लगाने की सीमा क्या हो.? इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई.

इस मामले में श्रम मंत्रालय के एक बयान से यह बात पता चली है कि यदि यहाँ ईपीएफ पर नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव सामने आता है तो उसका विरोध किया जायेगा. जानकारी में यह भी बता दे कि इस बजट प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और श्रम एवं वित्त मंत्रालय की बैठक में यह चर्चा की गई.

इस रिपोर्ट के अनुसार यह भी बता दे कि EPFO के मौजूदा मानकों के मुताबिक 15,000 रुपये प्रति महीने से कम की इनकम वाले कर्मचारी, भविष्य निधि में 12 प्रतिशत योगदान देते हैं, जबकि इतनी ही हिस्सेदारी नियोक्ता की भी होती है. यहाँ नियोक्ता की हिस्सेदारी का 3.6 फीसदी हिस्सा EPF में चला जाता है जबकि इसके साथ ही बचा हुआ धन कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाता है. इस दौरान ही यह प्रस्ताव पेश किया गया था कि जो कर्मचारी 15,000 रुपये महीने से अधिक कमाते हैं, उनके ऊपर भी यही तरीका लागू किया जाना चाहिए. मानना यह था कि इससे पेंशन योजना में अधिक धन इकट्ठा होगा.

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -