फसलो की सुरक्षा के नाम पर जानवरो की हत्या करने के मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब
फसलो की सुरक्षा के नाम पर जानवरो की हत्या करने के मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब
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कई राज्यों में फसलों की सुरक्षा के नाम पर नील गाय, जंगली सूअर, हाथी और बंदरों को मारने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिसके बाद  हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी कर मामले में जवाब माँगा है. 

याचिकाकर्ता के मुताबिक, पिछले कुछ वक्त से कई मंत्रालय राज्य सरकारों को फसलों को बचाने के नाम पर नील गाय, जंगली सूअर, हाथी और बंदरों को मारने की इजाजत दे चुके हैं. जिसके चलते पिछले छह महीने में ही बिहार में 500 से ज्यादा नील गायों को मारा जा चुका है. इसी तरह हिमाचल प्रदेश में बंदरों को, उत्तराखंड में जंगरी सूअर, पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा जंगली हाथियों का मारा जा चुका है.

याचिका में दावा किया गया है कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ही करीब पांच लाख नील गाय हैं. तय कानून में इन जानवरों के संरक्षण का प्रावधान है लेकिन फसलों की सुरक्षा के नाम पर इन्हें मारा जा रहा है.

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