सीएम सिद्धारमैया और रणदीप सुरजेवाला पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने ठोका जुर्माना, जानिए क्या है मामला
सीएम सिद्धारमैया और रणदीप सुरजेवाला पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने ठोका जुर्माना, जानिए क्या है मामला
Share:

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2022 में विरोध प्रदर्शन करने के खिलाफ दायर एक मामले में आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मंत्री एमबी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कांग्रेस नेताओं को जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने का भी आदेश दिया है।

सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं ने 2022 में एक ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में कथित संबंधों को लेकर पूर्व राज्य मंत्री और भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने सड़कें अवरुद्ध कर दीं और यात्रियों को असुविधा हुई। कोर्ट ने सिद्धारमैया को 6 मार्च को तलब किया है। उनके खिलाफ मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने बेंगलुरु में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर की घेराबंदी करने के लिए एक मार्च निकाला था, जिसमें ईश्वरप्पा, जो उस समय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री थे, के इस्तीफे की मांग की गई थी।

उन्होंने तब विरोध प्रदर्शन किया जब ठेकेदार संतोष पाटिल ने आरोप लगाया कि ईश्वरप्पा ने उनके गांव में एक परियोजना के लिए 40 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी। आरोप लगाने के बाद संतोष पाटिल ने आत्महत्या कर ली।

जनजातिय सम्मेलन में झाबुआ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद

क्या है ONGC Sea सर्वाइवल सेंटर ? गोवा में पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, राज्य को दे रहे 13300 करोड़ की सौगात

केंद्र सरकार के खिलाफ तमिलनाडु और केरल ने मिलाया हाथ, सीएम स्टालिन ने विजयन को पत्र लिखकर कही ये बात

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -