निर्भया कांड के नाबालिग आरोपी को नही किया जाएगा बरी
निर्भया कांड के नाबालिग आरोपी को नही किया जाएगा बरी
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नई दिल्ली : दिल्ली में हुई दिल दहला देने वाली निर्भया कांड से हर कोई वाकिफ है। दिसंबर 2012 में हुए इस कांड में 4 आरोपियों के साथ एक नाबालिग भी था, जिसने बर्बर तरीके से घटना को अंजाम दिया था। सरकार ने उसे नाबालिग करार देते हुए सुधार गृह भेज दिया था। जहाँ से उसे 22 दिसंबर को बरी किया जाएगा, लेकिन अब सरकार ने अपना मन बदल लिया है। अब 22 नवंबर को उसे सुधार गृह से निकाला तो जाएगा लेकिन बरी नही किया जाएगा बल्कि एक एनजीओ में रखा जाएगा।

21 साल के हो चुके इस आरोपी की रिहाई को लेकर आम जन आक्रोशित है। लोगो का कहना है कि यदि अपराध बलात्कार करने का है तो उम्र की कोई तय सीमा नही होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उसे बंदी बनाए रखने का फैसला किया है। दूसरी ओर निर्भया के परिजनों का कहना है कि नाबालिग का चेरहा सबके सामने लाया जाए। उसकी रिहाई को रोकने के लिए उन्होने गृह मंत्रालय, अदालत व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिकाएँ भेजी है।

निर्भया के पिता ने कहा है कि अब सोचने का नही बल्कि करने का वक्त है। किसी अपराधी के पास कोई अधिकार नही होना चाहिए। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने वाला नाबालिग घटना के समय 18 साल का था, जिसे तीन साल के लिए सुधार गृह भेजा गया था। इस घटना के बाद से ही जुवेनाइल मामलों में बदलाव के लिए आवाजें उठने लगी। इस घटना के अन्य आरोपियों को पहले ही फाँसी की सजा सुनाई जा चुकी है जब कि इनमें से एक जेल में मृत पाया गया था।

निर्भया के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मौत का सबसे ज्यादा जिम्मेदार वह नाबालिग ही था। बलात्कार करने वालों में उसने सबसे ज्यादा क्रूरता दिखाई थी। याचिका दायर करने के बाद मानवाधिकार ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस पर गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस से उनकी राय मांगी है।

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