जम्मू कश्मीर के मूल निवासी प्रमाणपत्र का प्रारूप जारी, भाजपा ने किया स्वागत
जम्मू कश्मीर के मूल निवासी प्रमाणपत्र का प्रारूप जारी, भाजपा ने किया स्वागत
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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार शाम यह निर्धारित कर दिया था कि किन्हें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी और वे इसे कैसे प्राप्त कर सकेंगे. जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त करने के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के नियमों की अधिसूचना स्थानीय प्रशासन ने जारी किया.

सोमवार देर शाम को ही आवेदन का प्रारूप भी जारी कर दिया गया. प्रमाणपत्र के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सक्षम प्राधिकारी के पास ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी जमा किया जा सकता हैं. भाजपा ने इस प्रारूप का स्वागत किया है, जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने इसे धोखा करार दिया है. नोटिफिकेशन के तहत डोमिसाइल को मूल निवासी प्रमाण पत्र भी माना जाएगा. भारतीय संविधान की धारा 309 के तहत अधिकार और जम्मू-कश्मीर नागरिक सेवा अधिनियम, 2010 के नियमों के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा.

शर्तें पूरी करने वाले शख्स को सक्षम प्राधिकारी प्रमाणपत्र प्रदान करेगा. जम्मू-कश्मीर में 15 वर्ष तक निवास करने वाले व्यक्ति या फिर सात वर्ष तक पढ़ाई करने वाले को ही प्रमाणपत्र दिया जाएगा. जम्मू कश्मीर में पढ़ाई करने वाले के लिए शर्त यह है कि संबंधित शख्स ने जम्मू-कश्मीर के शिक्षण संस्थानों से दसवीं व बारहवीं की एग्जाम भी दी हो.

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