मनी लॉन्ड्रिंग में भी जगदीश टाईटलर को मिली राहत
मनी लॉन्ड्रिंग में भी जगदीश टाईटलर को मिली राहत
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नई दिल्ली : सिख विरोधी दंगों के मामले में क्लिन चिट मिलने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाईटलर की मुश्किलें आसान होती नज़र आ रही हैं, हालांकि इस मामले में सीबीआई द्वारा न्यायालय की ओर यह सूचना प्रेषित की गई है जिसमें कहा गया है कि टाईटलर के खिलाफ उन मामलों में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है जिसमें गवाहों को प्रभावित करने और मनी लाॅन्ड्रिंग जैसे मामलों की बात सामने आती है। मामले को लेकर सीबीआई ने कहा है कि अदालत द्वारा एक सवाल को लेकर कहा गया है कि टाईटलर के खिलाफ झूठे सबूत देने, झूठी गवाही देने और लोगों को धमकाने के साथ प्रिवेंशन आॅफ मनी लाॅन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत किसी तरह की एफआईआर दर्ज की गई।

हालांकि मामले में पीडि़तों की अर्जी का निपटारा कर दिया गया लेकिन न्यायालय ने टाईटल को तीसरी बार क्लीन चीट देने वाली क्नलोज़र रिपोर्ट के विरूद्ध प्रोटेस्ट पिटिशन दायर करने के लिए 30 जुलाई का समय निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि पीडि़तों की ओर से अभिभाषक एचएस फुलका और कामना वोहरा ने प्रोटेस्ट पिटिशन दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था।

हालांकि यह बात भी सामने आई है कि जगदीश टाईटलर पर हवाला के माध्यम से रूपयों के लेनदेन का आरोप भी लगाया गया। यही नहीं उनके विरूद्ध वाद दायर किया गया कि नेवी वाॅर रूम लीक मामले के साथ हथियारों की खरीद में उन्होंने सदिग्ध भूमिका निभाई।

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