गलत तरीके से बाल काटे, तो ITC मौर्या होटल पर लगा 2 करोड़ रुपए जुर्माना, अब SC करेगी फैसला
गलत तरीके से बाल काटे, तो ITC मौर्या होटल पर लगा 2 करोड़ रुपए जुर्माना, अब SC करेगी फैसला
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नई दिल्ली: ITC मौर्य होटल पर 2 करोड़ के जुर्माने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 4 मई को मामले की सुनवाई करेंगे. बता दें कि 2018 में एक मॉडल के बाल गलत तरीके से काटने को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 2021 में ITC मौर्य होटल पर 2 करोड रुपए का जुर्माना ठोंका था. जिसके खिलाफ होटल ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.

उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग को अपने आदेश की समीक्षा करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अमल करने के बाद आयोग ने अपना पहले का आदेश रोक रखा है. आयोग ने सितंबर 2021 में होटल को पीड़ित मॉडल को दो करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था. आयोग के फैसला आने के बाद होटल ITC मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए आयोग के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था. बता दें कि, मॉडल आशना रॉय 4 वर्ष पूर्व एक जॉब इंटरव्यू के लिए सलून में गई थी. इस दिन उनकी रेगुलर हेयर ड्रेसर वहां नहीं थी, जिसके बाद एक दूसरी ड्रेसर ने उनके बाल काटे थे. मॉडल का कहना है कि, उनके बाल गलत तरीके से काटे गए और उनको इसका काफी सदमा लगा था.

मॉडल का आरोप है कि, उनके बाल और रूखे और बेरंगत हो गए थे. रॉय ने अपनी शिकायत के साथ ही आयोग और सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि इसकी शिकायत करने पर होटल में स्थित सलून का स्टाफ अपमानजनक लहजे में बदसलूकी पर उतर आया। ऐसी स्थिति में उनका इंटरव्यू का मौका भी हाथ से निकल गया और इस प्रकार वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अवसर चूक गई. उपभोक्ता फोरम ने होटल ITC मौर्य पर लिखित माफ़ी के साथ मुआवजा देने के लिए कहा था. आयोग के न्यायाधीश आरके अग्रवाल और डॉक्टर एसएम कांटिकर ने होटल को 2 करोड़ रुपए के साथ 9 फीसद ब्याज देने का आदेश दिया था. जिसके बाद होटल ने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

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