एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने फोन पर एक पुलिस अधिकारी को गाली देने के आरोप में 51 वर्षीय महिला के खिलाफ मामला यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कृत्य भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 (बी) के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं होगा। बता दें कि, इस धारा में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होती है।
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि यदि कोई कृत्य अश्लील नहीं है, सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया गया है, सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास सुनाया या बोला नहीं गया है और दूसरों को परेशान नहीं करता है, तो इसे अपराध नहीं माना जाता है। इस मामले में महिला ने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए केस खारिज कर दिया गया। दरअसल, हाई कोर्ट 51 साल की एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कहा था कि यह उसके खिलाफ थोपा गया झूठा मामला है। उसने प्रस्तुत किया कि उसने पड़ोस की संपत्ति में उच्च डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करते हुए पुलिस अधीक्षक, अलाप्पुझा से संपर्क किया था और उसकी शिकायत स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) को भेज दी गई थी, जिसकी शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
याचिकाकर्ता महिला ने व्यक्तिगत रूप से हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू लेकर हाई कोर्ट के सामने बहस की। उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलें सुनते हुए कहा कि किसी भी वादी या वकील को अदालत के समक्ष हाथ जोड़कर अपने मामले पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदालत के समक्ष मामले पर बहस करना उनका संवैधानिक अधिकार है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि जब ध्वनि प्रदूषण असहनीय हो गया, तो उसने अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए SHO को अपने आधिकारिक मोबाइल फोन पर कॉल किया और SHO ने अनावश्यक और अवांछित टिप्पणियां करके फोन पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने SHO के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद उनके खिलाफ तत्काल केस दर्ज किया गया. यह भी प्रस्तुत किया गया कि SHO का क्षेत्र में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और जनता के कहने पर उसके खिलाफ कई शिकायतें लंबित हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता महिला पर आरोप है कि जब उसने SHO से फोन पर संपर्क किया, तो उसने अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। हालाँकि, भले ही उसने फोन पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसे IPC की धारा 294 (बी) के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने जेम्स जोस मामले का हवाला दिया और बताया कि शिकायत में उल्लिखित अपमानजनक शब्द IPC की धारा 294 (बी) के तहत अपराध के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय ने अलाप्पुझा के जिला पुलिस प्रमुख को उन परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया जिनके कारण महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और कानून की सीमाओं के भीतर उचित कार्रवाई की गई।