May 18 2016 07:40 PM
भोपाल: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की पदोन्न्ति में आरक्षण पर रोक के बाद अफसरों ने आदेश जारी करने से पल्ला झाड़ लिया है. और जानकारी के अनुसार समयमान वेतनमान और क्रमोन्न्ति के मामले इस लिए अटक गए है क्योकि आरक्षण में पदोन्न्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है और ऐसी दशा लगभग सभी विभागों की है।
ज्ञात हो कि पदोन्न्ति के अभाव में 12 और 24 साल में क्रमोन्न्ति देने की व्यवस्था वर्तमान में सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में लागू है. जबकि दूसरे विभागों में 10 और 20 साल में समयमान वेतनमान देने के प्रावधान हैं. हाई कोर्ट के इस फैसले से अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को राहत मिली है, वहीं उन्हें तात्कालिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है. करीब 3 हजार कर्मचारी पदोन्न्ति की कतार में थे, तभी यह फैसला आ गया. इन सभी की पदोन्न्ति रुक गई है।
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