'चुनाव है तो मुसलमानों को बना रहे निशाना, असम CM पर क्यों भड़की AIUDF?
'चुनाव है तो मुसलमानों को बना रहे निशाना, असम CM पर क्यों भड़की AIUDF?
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गुवाहाटी: असम ने साल 1935 में बनाए गए मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द कर दिया है। इसकी खबर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा है कि इससे अंतर्गत शादी की कानूनी आयु ना पूरी करने वालों का भी निकाह हो रहा था। मुख्यमंत्री हिमंता ने X अकाउंट पर लिखा, “23 फरवरी, 2024 को असम मंत्रिमंडल ने दशकों पुराने असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का अहम फैसला लिया है। भले ही दूल्हा एवं दुल्हन की आयु 18 और 21 ना हुई हो, जैसा कि कानूनन होना चाहिए, के विवाह का पंजीकरण भी इसके अंतर्गत हो रहा था। यह फैसला असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम कदम है।”

राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को समाप्त करने को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. AIUDF MLA डॉ. (हाफिज) रफीकुल इस्लाम ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है, इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला बोला है. AIUDF विधायक ने कहा कि, 'चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह केवल मुसलमानों को निशाना बनाने की उनकी रणनीति है.' उन्होंने कहा कि, UCC को असम में नहीं लाया जा सकता है. 

AIUDF MLA डॉ. (हाफिज) रफीकुल इस्लाम ने सरकार के इस कदम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि, "इस सरकार में UCC लाने की हिम्मत नहीं है. वे ऐसा नहीं कर सकते. वे उत्तराखंड में जो लेकर आए, वही भी UCC नहीं है. वे UCC को असम में भी लाने का प्रयास कर रहे थे, किन्तु मुझे लगता है कि वे इसे असम में नहीं ला सकते क्योंकि यहां कई जातियों एवं समुदायों के लोग हैं. उन्होंने कहा कि 'भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं यहां उन प्रथाओं का पालन करते हैं. चुनाव समीप आ रहे हैं तो यह केवल मुसलमानों को निशाना बनाने की उनकी रणनीति है. वे असम में बहुविवाह या UCC पर कोई विधेयक नहीं ला सके. इसलिए, वे असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द कर रहे हैं. असम मंत्रिमंडल के पास संवैधानिक अधिकार को रद्द करने या उसे संशोधित करने, उसमें सुधार का अधिकार नहीं है.'

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