झूठी शिकायत करने पर पूर्व पीएम वीपी सिंह के बेटे पर हाई कोर्ट ने लगाया दस लाख का जुर्माना
झूठी शिकायत करने पर पूर्व पीएम वीपी सिंह के बेटे पर हाई कोर्ट ने लगाया दस लाख का जुर्माना
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इलाहाबाद : यूँ तो नेताओं के द्वारा गलत काम के लिए दबाव बनाने के किस्से आम है, लेकिन यह मामला चोरी के साथ सीना जोरी का है. पूर्व पीएम वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह ने पहले तो निजी बैंक से करोड़ों का लोन लिया फिर उसे न चुकाते हुए कम राशि देकर समझौते का दबाव बनाया. जब उसमें सफलता नहीं मिली तो बैंक के उप महाप्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी. इसके खिलाफ उप महाप्रबन्धक ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई. कोर्ट ने अजय सिंह की एफआईआर को रद्द कर अजय सिंह पर दस लाख का जुर्माना लगा दिया.

दरअसल हुआ यूँ कि अजय सिंह ने अटलांटिस मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर 16 मार्च, 2006 को 25 करोड़ रुपये का लोन लिया. बाद में यह लोन राशि बढ़ाते हुए 34 करोड़ 25 लाख रुपये तक स्वीकृत हुआ. जिसकी किस्तों का भुगतान नहीं किया गया. तब बैंक ने नोटिस देकर करार रद्द कर दिया और 30 करोड़ 93 लाख 947 रुपये की वसूली की कार्रवाई शुरू की. इस पर अजय सिंह ने बैंक को 22 करोड़ देकर लोन खत्म करने का प्रस्ताव किया. बैंक ने नहीं माना और 30 अक्टूबर, 2010 को ब्याज के 40 करोड़ 33 लाख 42 हजार 548 रुपये का डिमांड नोटिस भेज दिया. इस पर नाराज अजय सिंह ने उप महाप्रबंधक के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी. जिसे उप महाप्रबन्धक डीके गुप्ता ने 26 दिसंबर, 2014 को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग की.

इस मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक लोन वसूली पर दबाव के लिए एचडीएफसी बैंक, इलाहाबाद के उप महाप्रबंधक डीके गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में कैंट थाने में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है. कोर्ट ने पेशबंदी में एफआईआर दर्ज कर परेशान करने वाले अजय सिंह पर दस लाख का हर्जाना लगाया है. बता दें कि अजय सिंह पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे हैं. कोर्ट ने कहा है कि बैंक लोन अदा न कर बैंककर्मी को आपराधिक मामले में फंसाने को सही नहीं माना जा सकता. यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस यूसी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने उप-महाप्रबंधक डीके गुप्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया.

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