'वो राजनितिक साजिश के शिकार..', हेमंत सोरेन के लिए जमानत मांगते हुए कोर्ट में बोले कपिल सिब्बल

'वो राजनितिक साजिश के शिकार..', हेमंत सोरेन के लिए जमानत मांगते हुए कोर्ट में बोले कपिल सिब्बल
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रांची: जमीन घोटाले में जेल में कैद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सोरेन ने सोमवार को जमानत के लिए याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इस मामले में आज मंगलवार (28 मई) को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील को 10 जून से पहले हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की बेंच के समक्ष हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता सोरेन सियासी साजिश का शिकार हैं। जिसके बाद कोर्ट ने ED को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 जून के लिए मुक़र्रर कर दी।  हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी कि बार्गेन इलाके में 8.5 एकड़ भूमि के किसी भी कागज़ात में उनका नाम नहीं है और उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कोई मामला ही नहीं बनता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ED केवल कुछ गवाहों के बयानों पर विश्वास कर रही है, जिन्होंने कहा था कि भूमि का टुकड़ा उनका (सोरेन का) है, मगर ऐसे बयानों के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं था। 

अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को तय की गई है। दरअसल, ED ने भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को अरेस्ट किया था। सोरेन ने सोमवार को हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर मामले में शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया था। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत की मांग की थी, हालांकि SC ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।  

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