Jan 13 2016 06:10 PM
लखनऊ: उत्तरप्रदेश में सरकार की और से जारी किये गए एक नोटिस में दोहराया गया है कि प्रदेश में अगर आप उर्दू टीचर की निकली 3500 नौकरियों के लिए अगर आप आवेदन फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे है तो इस खबर को जरा प्रमुखता से पढ़ ले. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार कि और से जारी किये गए इस नोटिस में दोहराया गया है कि अगर आप की एक से ज्यादा पत्नी हैं तो आप उत्तरप्रदेश में उर्दू के शिक्षक बनने के बिलकुल भी पात्र नहीं होंगे.
सरकार के द्वारा निकाले गए इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी है जिसकी दो पत्नियां हैं और जीवित हैं, वह भी इस पद के लिए अपात्र ही होगी. उत्तरप्रदेश सरकार के इस नोटिस का वहां के मुस्लिम संगठनो ने जबरदस्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया है.
इस मामले में उत्तरप्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि यह मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन है. उत्तरप्रदेश सरकार के इस नोटिस पर मुस्लिम लॉ बोर्ड के लोगो का कहना है कि हमारे धर्म में चार विवाह को अनुमति है. इस आदेश का साफ तौर पर यही मतलब है कि हमें इस नौकरी से वंचित रखा जाएगा.
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