GST बिल, सस्ता या वाकई में पड़ने वाला है जेब पर भारी !
GST बिल, सस्ता या वाकई में पड़ने वाला है जेब पर भारी !
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नई दिल्ली : गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि जीएसटी जो एनडीए सरकार की बहुप्रतीक्षित विधेयकों में से एक रही है, को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाना है और इसके पारित होने की पूरी-पूरी संभावना है। विपक्ष इसका सपोर्ट कर सकती है। हांला कि कांग्रेस ने इसकी घोषणा तो नहीं की है। बिल को मंगलवार को ही उच्च सदन में पेश किया जाना था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज वाराणसी की रैली में व्यस्त है और कांग्रेस के कहने पर बिल को एक दिन के लिए टाला गया है। इसकी शुरुआत बीजेपी सरकार ने ही 16 वर्षो पहले की थी।

इसका सबसे बड़ी लाभ यह होगाी कि जो टैक्स फिलहाल 30-35 फीसदी है, वो घटकर 17-18 फीसदी हो जाएगा। लोकसभा से एक साल पहले ही पारित हो चुके इस बिल पर राज्यसभा में साढ़े पांच घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश करने से पहले बीजेपी ने व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों से तीन दिन तक सदन में हाजिर रहने को कहा है। अब बात इसके लाभ-हानि की। जिन-जिन जगहों पर वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगते है, जैसे कि मकान व अन्य किसी लेन-देन में जीएसटी के बाद वो सस्ता हो जाएगा।

इससे रेस्टोरेंट का बिल भी कम हो जाएगा। एयरकंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सस्ती हागी। अभी 12.5% एक्साइज और 14.5% वैट लगता है। जीएसटी के बाद 18% टैक्स लगेगा। इन सबके साथ ही सारे डिब्बाबंद उत्पाद 12 प्रतिशत तक महंगे हो जाएंगे। मोबाइल बिल व क्रेडिट कार्ड बिल, जेम्स व ज्वेलरी, ब्रांडेड कपड़े महंगे हो जाएंगे।

इसे केंद्र और राज्यों के 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले लगाया जा रहा है। जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, लक्ज़री जैसे टैक्स खत्म होंगे।

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