सरकार ने उम्मीदवारों की चुनाव व्यय सीमा को ओर बढ़ाया
सरकार ने उम्मीदवारों की चुनाव व्यय सीमा को ओर बढ़ाया
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कानून मंत्रालय ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव खर्च की खर्च सीमा को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के आलोक में चुनाव आयोग (EC) की सिफारिश के बाद यह कदम उठाया गया है। सोमवार की देर शाम जारी अधिसूचना, बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और 11 राज्यों और 59 लोकसभा सीटों और 59 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने वालों की मदद करेगी। बिहार, यूपी, और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के साथ चुनाव खर्चों की सीमा अलग-अलग होती है, जो पहले 28 लाख रुपये के मुकाबले रु .30.8 लाख तक खर्च करने की मंजूरी दी गई थी। इन राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए, चुनाव खर्च पर संशोधित छत अब 70 लाख रुपये की पिछली राशि के एवज में रु. 77 लाख है।

गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ केंद्र शासित प्रदेश, अपने निर्वाचन क्षेत्रों और जनसंख्या की सीमा के आधार पर, चुनाव खर्च पर कम सीमा रखते हैं। यहां जबकि एक लोकसभा उम्मीदवार के लिए बढ़ी हुई छत अब रु .59.4 लाख है, जो एक विधानसभा का चुनाव लड़ने वालों के लिए रु .22 लाख तक खर्च हो सकते हैं। आखिरी बार खर्च सीमा में बढ़ोतरी 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई थी।

एक महीने पहले, चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान होने वाले सभी चुनावों के लिए खर्च में 10 प्रतिशत की वृद्धि का सुझाव दिया था, जो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हो सकते हैं जो उम्मीदवारों द्वारा पोल पैनल द्वारा निर्धारित विभिन्न COVID प्रोटोकॉल के तहत प्रचार करते समय हो सकती हैं। चुनाव के मानदंडों के आचरण को संशोधित करने वाली अधिसूचना में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सीमा को महामारी के कारण बढ़ाया गया है या यदि यह केवल कोविड-19 अवधि के लिए है।

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