चलती कार में सरकारी अधिकारी की बेटी का सामूहिक बलात्कार, सत्यम और सुहैल-असलम गिरफ्तार
चलती कार में सरकारी अधिकारी की बेटी का सामूहिक बलात्कार, सत्यम और सुहैल-असलम गिरफ्तार
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 5 दिसंबर को एक सेवारत प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारी की बेटी, 23 वर्षीय महिला के साथ चलती गाड़ी में कुछ लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना 10 दिसंबर को सामने आई जब पीड़िता ने वजीरगंज पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें घटनाओं के दर्दनाक अनुक्रम का खुलासा किया गया।

एक पुलिस शिकायत में, पीड़िता ने बताया कि वह 5 दिसंबर को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग में गई थी, जहां उसका कुछ समय से इलाज चल रहा था। उसने अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए चाय विक्रेता सत्यम मिश्रा की मदद मांगी, जिसके स्टॉल पर वह अक्सर जाया करती थी। मिश्रा ने खड़ी एम्बुलेंस में उसका फोन चार्ज करने की पेशकश की, लेकिन ड्राइवर अप्रत्याशित रूप से एक मरीज को लेकर चला गया। सत्यम और एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस का पीछा किया और आईटी कॉलेज क्रॉसिंग के पास उसे पकड़ लिया।

जो दयालुता के कार्य के रूप में शुरू हुआ वह तेजी से एक दुःस्वप्नपूर्ण हमले में बदल गया, क्योंकि मिश्रा ने असलम और सुहैल नामक दो अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर पीड़िता को एक एसयूवी में जबरदस्ती बिठाया और उसे बाराबंकी के सफेदाबाद इलाके में एक ढाबे पर ले गए। उन लोगों ने उसे कोई ऐसी चीज पीने के लिए मजबूर किया जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। पीड़िता ने बताया कि, 'जैसे-जैसे कार आगे बढ़ती गई, सत्यम ने अपने साथियों को एक-एक करके उसके साथ यौन उत्पीड़न करते हुए फिल्माया। 

पीड़िता ने बताया कि,  उसने सत्यम से वीडियो को हटाने और उसे इंदिरा नगर में उसके दोस्त के घर पर छोड़ने की विनती की। इसके बजाय, आरोपियों ने उसे मुंशीपुलिया में छोड़ दिया और चले गए। रिपोर्ट के अनुसार, एडिशनल DCP (वेस्ट जोन) चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा, "उसे आघात पहुंचा और वह शारीरिक रूप से घायल हो गई और किसी तरह घर पहुंची।"  जांच के दौरान, उन्होंने 120 कियोस्क/स्टॉलों का सत्यापन अभियान चलाया और उनकी तस्वीरें लीं और उन्हें उत्तरजीवी को दिखाया। आख़िरकार उन्होंने मिश्रा और अन्य दो लोगों, सुहैल और असलम को पकड़ लिया।

अधिकारी ने कहा कि, "फिर हमने सत्यम को उठाया जो सुहैल और असलम की चाय की दुकान पर काम करता था, जिसका वाहन अपराध में इस्तेमाल किया गया था। निगरानी विवरण और सीसीटीवी फुटेज से अपराध में उनकी भूमिका का पता चला।" उसके बयान के आधार पर, वजीरगंज पुलिस स्टेशन में रविवार को धारा 376 (डी) (सामूहिक बलात्कार), 342 (गलत कारावास), 328 (चोट पहुंचाने के इरादे से नशीली दवा देना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) दर्ज की गई है।

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