नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को न्यायालय ने राहत प्रदान की है। दरअलसल इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट का निर्णय निरस्त हो गया है। दरअसल इस मामले की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के सेक्शन 91 के अंतर्गत किसी भी तरह का आदेश देने के पूर्व आरोपी पार्टी को सुनना आवश्यक है।
दरअसल न्यायालय ने कहा कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कैजुअल तौर पर आवेदन दिया। ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया। दरअसल न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा कि सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा इस तरह के आदेश के विरूद्ध अपील की गई है।
दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 मार्च को नेशनल हेराल्ड मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की मांग मान ली। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र व उपाध्यक्ष राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, आॅस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे व सैम पित्रोदा आदि आरोपी हैं।