Jul 08 2016 11:35 AM
नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको अब किसी वकील , कम्पनी या सलाहकार के पास जाने की जरूरत नहीं है.आयकर विभाग के अलावा कई ऐसी बैंक है जो नेट बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को यह सुविधा आसानी से उपलब्ध करा रही है.
आयकर विभाग के अलावा स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया अपने उन उपभोक्ताओं को, जो नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं , उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दे रहा है.इसके लिए एसबीआई की वेब साईट पर जाकर लॉग इन करना होगा. फ़ैल टैक्स के विकल्प पर जाकर आपको फार्म 16 को अपलोड करना पड़ेगा.फ़ार्म अपलोड होने के बाद साडी जानकारी खुद-ब-खुद फिल हो जाएगी. बैंक आआप्को एक ओटीपी कोड भेजेगा जिसको सबमिट करने के बाद आपका ई -रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा.
इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपना ई -रिटर्न दाखिल नहीं किया है वे आयकर विभाग की इस नई सेवा का लाभ लेकर ई -रिटर्न दाखिल कर निश्चिन्त हो सकते हैं.
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