अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान है, तो भारत में क्यों नहीं..? अमित शाह के 'एक विधान-एक निशान' वाले बयान पर बोले शशि थरूर
अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान है, तो भारत में क्यों नहीं..? अमित शाह के 'एक विधान-एक निशान' वाले बयान पर बोले शशि थरूर
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नई दिल्ली: 6 दिसंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने (शाह ने) कहा था कि देश में केवल एक संविधान और एक झंडा हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए, थरूर ने सवाल किया कि क्या अमेरिका में राज्यों के पास अपना ध्वज और निकाय हो सकता है और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के पास अपने स्वयं के प्रधान मंत्री भी हो सकते हैं; तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?

मीडिया से बात करते हुए थरूर ने कहा कि, ''कल गृह मंत्री (अमित शाह) के हस्तक्षेप में उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था, ''किसी देश में एक से अधिक संविधान, एक से अधिक झंडे कैसे हो सकते हैं।'' लेकिन अगर वह दुनिया भर में देखें तो ऐसे कई संघीय देश हैं, जहां एक से अधिक संविधान, एक से अधिक झंडे हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 50 राज्यों में से प्रत्येक का अपना संविधान और अपना झंडा है। ऑस्ट्रेलिया में, न केवल यही बात सच है कि उनका अपना संविधान है, अपना झंडा है, बल्कि उनके प्रत्येक राज्य का अपना प्रधान मंत्री भी है। इसलिए इसके खिलाफ कोई रोक नहीं है. मेरा मतलब है, आप कह सकते हैं कि भारत में, हम यह नहीं चाहते हैं। वह ठीक है। लेकिन यह मत कहिए कि किसी भी देश के पास यह नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य देशों के पास है।''

गृह मंत्री की आलोचना करने के लिए थरूर यह भूल गए कि भारत और अमेरिका के संविधानों में बुनियादी अंतर हैं। सबसे पहले, अमेरिका में राज्यों को संविधान में संशोधन के लिए आह्वान करने का अधिकार है। दूसरी ओर, राज्यों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। हालाँकि, संसद में संशोधनों को अंतिम रूप देने के बाद, आधे राज्यों को इस पर सहमत होना होगा, ताकि संशोधनों को कानूनी रूप से अपनाया जा सके। आपातकालीन स्थिति में, केंद्र भारत में सर्वोच्च शक्ति बन जाता है, और राज्यों की शक्तियाँ शून्य और शून्य हो जाती हैं। 

इसके अलावा, भारत में राज्यों के पास संविधान में संशोधन की मांग करने की शक्ति नहीं है। दूसरी तरफ, अमेरिका में, राज्यों के पास संविधान हैं, जो अमेरिकी संविधान के विस्तार हैं। उनके पास इसमें संशोधन करने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कानून लाने की शक्ति है। भारतीय राज्यों में अलग-अलग कानून हैं, लेकिन केंद्र सरकार स्थिति के आधार पर निम्न को केंद्रीकृत कर सकती है। अमेरिका में राज्यों की बुनियादी संरचना भारत से बिल्कुल अलग है। अमेरिका, सरकार की संघीय प्रणाली के तहत काम करता है। सत्ता संघीय सरकार और अलग-अलग राज्यों के बीच साझा की जाती है। अमेरिकी संविधान और राज्य संविधान राज्य और संघीय स्तर पर शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करते हैं। दूसरी ओर, भारत में अर्ध-संघीय व्यवस्था है। यहां के राज्य भारत के संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं और उनके पास इसे चुनौती देने की कोई शक्ति नहीं है।

 

जब 1787 में अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, तो प्रत्येक राज्य के पास पहले से ही अपना संविधान था। अमेरिकी संविधान संघीय सरकार के लिए ढांचे के रूप में कार्य करता है, जिससे राज्यों को अपने संविधान बनाने की अनुमति मिलती है। भारत का मामला अलग है। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत प्रांतों और रियासतों में विभाजित था, जिनकी अपनी-अपनी शासन व्यवस्था थी। भारत का संविधान एक एकीकृत और संप्रभु राष्ट्र की स्थापना के लिए बनाया गया था। राज्य अपना अधिकार एकल संविधान से प्राप्त करते हैं और जहां आवश्यक हो वहां अपने कानून बनाते हैं।

 

अब, अमेरिका में अलग-अलग झंडों की बात करें तो, वे ऐसे क्षेत्र थे, जो राज्यों के एक देश में शामिल होने से पहले स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। उनके अपने नियम-कानून थे। राज्य के झंडे उन्हें उनके इतिहास की याद दिलाते हैं और अक्सर उन्हें संघीय सरकार की शक्तियों के विस्तार के रूप में देखा जाता है। भारत में, जब देश को आजादी मिली, तो यह निर्णय लिया गया कि भारत एक ही झंडे के नीचे काम करेगा। कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने ऐसे झंडे प्रस्तावित किए हैं, जिन्हें कभी भी आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी जाती है। 2019 तक केवल जम्मू और कश्मीर राज्य के पास अपना झंडा था, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के साथ निरस्त हो गया।

थरूर एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। उन्हें यह दावा करते हुए देखना कि ऑस्ट्रेलियाई राज्यों के अपने 'प्रधान मंत्री' हैं, चौंकाने वाला था। ऑस्ट्रेलिया के प्रत्येक राज्य में एक प्रीमियर होता है, जो राज्य का सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। हालाँकि, वह अंतिम प्राधिकारी नहीं है। थरूर जिन्हे प्रधानमंत्री बता रहे हैं, वे भारत की तरह ही राज्य के मुख्यमंत्री जैसे होते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया के एक ही प्रधानमंत्री हैं, वो हैं एंटनी अल्बनीज। बाकी जो राज्यों में हैं, वो स्टेट चीफ यानी मुख्यमंत्री की तरह काम करते हैं।  

बता दें कि, लोकसभा में बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रधानमंत्री, ध्वज और संविधान की आवश्यकता का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का बचाव किया। शाह ने तर्क दिया कि परिवर्तनों ने एक ऐतिहासिक विसंगति को ठीक कर दिया है। 

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