बरी होने के बाद भी, तलवार दंपत्ति की रिहाई में देरी क्यों ?
बरी होने के बाद भी, तलवार दंपत्ति की रिहाई में देरी क्यों ?
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बता दे कि गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने 28 नवंबर 2013 को तलवार दंपत्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से तलवार दंपत्ति नवंबर 2013 से डासना जेल में बंद हैं. बीते गुरुवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य और हालात दोनों को उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं पाया और रिहाई के आदेश दिए थे, हाईकोर्ट ने कहा कि हत्या की वजह को लेकर स्थिति स्पष्ट ही नहीं है. सीबीआई अदालत ने कानून के बुनियादी नियम की अनदेखी की है. इस फैसले को सुनाते हुए जज ने कहा कि निचली अदालत ने अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला सुना दिया, जिसको सही नहीं मना  जा सकता, ये साक्ष्य सजा के लिए प्रयाप्त नहीं है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि के माता पिता को बरी कर दिया लेकिन कागजातों के आभाव में जेल से उनकी अभी रिहाई नहीं हो पाई है.

उल्लेखनीय है कि 14 वर्षीय आरुषि और 45 वर्षीय हेमराज की हत्या तलवार दम्पति के घर पर हुई थी, सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश-नुपुर तलवार दंपत्ति को अपनी बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज के कत्ल का दोषी पाया था, 16 मई 2008 को नोएडा के जलवायु विहार इलाके में 14 साल की आरुषि का शव बरामद हुआ. अगले ही दिन पड़ोसी की छत से नौकर हेमराज का भी शव मिला. अदालत ने तलवार दंपत्ति को सजा हुई थी, हाईकोर्ट ने सीबीआई के सबूतों केअभाव में तलवार दंपत्ति को कातिल मानने से इनकार कर दिया, जस्टिस बी के नारायण और जस्टिस ए के मिश्रा की खंडपीठ ने गुरुवार को दोनों की रिहाई के आदेश दिए.

राजेश-नुपुर तलवार दंपत्ति की रिहाई के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर आरुषि की हत्या किसने की, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई अदालत का आदेश निरस्त करते हुए कहा था कि तलवार दंपति को निर्दोष बताने वाले सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए गए थे, अपने हिसाब से सबूत के मायने लगाए गए. इस बात की मजबूत संभावना है कि घटना को किसी बाहरी व्यक्ति ने अंजाम दिया है. 

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