नई दिल्ली : सरकार ने भले ही यह कह दिया हो कि फिलहाल राजनीतिक दलों के बैंक खातों की जांच पड़ताल नहीं की जायेगी लेकिन रविवार को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आयकर कानून में ऐसे प्रावधान है जिनके माध्यम से दलों के खातों की जांच हो सकती है। यह बात अलग है कि दलों को उनकी आय को कर में छूट दी गई हो।
गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद से ही बैंक खातों की जांच का सिलसिला जारी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि आयकर कानून के तहत उन राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में छूट है, जो पंजीकृत दल माने जाते है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि बावजूद इसके खातों का आॅडिट कराना राजनीतिक दलों के लिये अनिवार्य तो है वहीं बीस हजार रूपये से अधिक चंदा भी कर के दायरे में शामिल है।
आपको बता दें कि हाल ही में यह जानकारी सामने आई थी कि राजनीतिक दलों के आयकर रिटर्न जांचने के लिये बोर्ड को किसी तरह का अधिकार नहीं है, परंतु अब बोर्ड ने इस मामले में अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।
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