1 फरवरी से माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल व्यवस्था
1 फरवरी से माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल व्यवस्था
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माल के परिवहन के लिए नई व्यवस्था की जा रही है. अब ₹50 हजार से अधिक मूल्य के माल के अंतर्रराज्यीय परिवहन तथा राज्य अंतर्गत ₹2 लाख मूल्य से अधिक के माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होगी. माल के परिवहन के लिए प्रायोगिक तौर पर बिहार समेत पूरे देश पर ई-वे बिल की व्यवस्था 1 फरवरी से पूर्ण रूप से लागू हो रही है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 1 फरवरी से माल की आवाजाही के लिए पूरे देश में ई-वे बिल अब अनिवार्य होगा.

मोदी ने बुधवार को पटना स्थित मुख्य सचिवालय सभागार में नई व्यवस्था को लॉन्च करते हुए कहा कि अब अलग-अलग राज्यों में माल के परिवहन के लिए अलग से ट्रांजिट पास की जरूरत नहीं होगी. वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी माल लदे वाहनों की जांच कर सकेंगे, मगर किसी भी वाहन को 30 मिनट से ज्यादा नहीं रोकेंगे. मोदी ने कहा कि ई-वे बिल जनरेट करना काफी सरल प्रक्रिया है.

उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था लागू होने से पहले राज्य में “सुविधा” के नाम से लागू प्रणाली में रोड परमिट लेने के लिए 26 प्रकार की सूचनाएं देनी होती थी, जबकि राष्ट्रीय ई-वे बिल के अंतर्गत केवल 9 तरह की ही सूचनाएं देनी पड़ेंगी. मोदी ने बताया कि जीएसटी से बाहर पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी. गौरतलब है कि ई-वे बिल की व्यवस्था पहले 1 अप्रैल से लागू होने वाली थी.

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