नरोदा के ट्रायल को 6 माह में पूर्ण करने के निर्देश
नरोदा के ट्रायल को 6 माह में पूर्ण करने के निर्देश
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नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के नरोदा पाटिया क्षेत्र में हुए उपद्रव के मसले पर ट्रायल को 6 माह में ही पूर्ण करने का निर्देश भी दिया है। गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगों के तहत अहमदाबाद स्थित नरोदा पाटिया क्षेत्र में 97 लोगों की हत्या भी की गई थी। इस मामले में करीब 33 लोग घायल हो गए थे। इसकी जांच एसआईटी कर रही है। उक्त घटना 27 फरवरी, 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाने के बाद यह घटना हुई थी।

इस मामले में विरोध स्वरूप विश्व हिंदू परिषद ने 28 फरवरी 2002 को बंद का आह्वान भी किया था। दरअसल उग्र भीड़ ने नरोदा पाटिया में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला किया था। इस मामले में 62 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान 327 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। बयान देने वालों में पत्रकार, पीड़ित, डाॅक्टर, पुलिस अधिकारी व सरकारी अधिकारी शामिल थे।

न्यायाधीश ज्योत्सना याग्निक की अध्यक्षता वाली अदालत ने भाजपा विधायक और नरेंद्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री माया मोडनानी व बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को हत्या व षडयंत्र रचने का दोषी पाया। इस मामले में 32 लोगों को दोषी करार दिया गया। इस तरह का मामला गुजरात दंगे से संबंधित मसले में से एक है।

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