पैकेट बंद वस्तुओं पर आज से बड़े अक्षरों में छापना होंगी जरुरी जानकारी
पैकेट बंद वस्तुओं पर आज से बड़े अक्षरों में छापना होंगी जरुरी जानकारी
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नई दिल्ली : पैकेट बन्द वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियों को अब 1 अप्रैल से उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर मूल्य,  अवसान तिथि और उसमें उपयोग सामग्री जैसी जरूरी जानकारियां बड़े अक्षरों में छापना अनिवार्य हो गया है.इसके लिए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी आदेश 1 अप्रैल 2017 से लागू हो जाएगा.

इस सम्बन्ध में विभाग के निदेशक बीएन दीक्षित ने बताया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पैकेटबंद वस्तुओं के पैकेजिंग संबंधी नियम 2011 के तहत पैकेट पर जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के लिए पिछले साल आदेश दिया था. इसे लागू करने से पहले सरकार ने कंपनियों को पुराना स्टॉक निकालने के लिए छह महीने का समय दिया था.इसकी अवधि 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो गई. इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है.

आपको बता दें कि इस आदेश के दायरे में वस्तुओं के पैकेट पर प्रकाशित होने वाला ‘बारकोड’ भी शामिल होगा . आदेश के तहत कंपनियों को 200 से 400 ग्राम या मिलीलीटर मात्रा की वस्तुओं के पैकेट पर जरूरी जानकारी 2 से 4 मिलीमीटर आकार के फॉन्ट में देनी होगी. इसी प्रकार 500 ग्राम या मिलीलीटर मात्रा वाली वस्तुओं के पैकेट पर 8 मिलीमीटर फॉन्ट का आकार होगा.

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