दिल्ली के डॉक्टरों को अप्रैल से नहीं मिला वेतन, HC ने केजरीवाल सरकार को दिया कड़ा आदेश
दिल्ली के डॉक्टरों को अप्रैल से नहीं मिला वेतन, HC ने केजरीवाल सरकार को दिया कड़ा आदेश
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों के चिकित्सकों को वेतन न मिलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 15 दिन के अंदर 8 करोड़ रुपये नॉर्थ MCD को देने के निर्देश जारी किए हैं. नॉर्थ एमसीडी के बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल सहित नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों के चिकित्सकों को मई तक की ही सैलरी दी गई है.

अप्रैल में सैलरी न मिलने पर एमसीडी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की बात कही थी. इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर MCD और दिल्ली सरकार से जवाब माँगा था. जून में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अप्रैल से मई तक की डॉक्टरों को वेतन देने के निर्देश दिए थे. अदालत के आदेश पर ही केजरीवाल सरकार ने नॉर्थ एमसीडी को फंड ट्रांसफर किया था.

इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान MCD ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो फंड दिया गया है, वह डॉक्टरों की सैलरी के लिए नहीं मिला है. इस पर दिल्ली सरकार ने MCD को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया है. इस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए फंड को MCD ने किन-किन मदों में खर्च किया है.  साथ ही दिल्ली सरकार को यह भी कहा है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने की प्रतीक्षा किए बगैर 15 दिन के अंदर दिल्ली सरकार डॉक्टरों के लिए 8 करोड़ रुपये नॉर्थ एमसीडी को दे.

 

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