शहीद के दर्जे पर सुनवाई, आदेश रखा सुरक्षित
शहीद के दर्जे पर सुनवाई, आदेश रखा सुरक्षित
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नई दिल्ली :  पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को शहीद का दर्जा देने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गये है। उनके इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया है। याचिका के माध्यम से केजरीवाल पर आरोप लगाते हुये फैसले को रद्द करने की मांग की गई है।

सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई तो कर ली है लेकिन फैसला सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि रामकिशन ग्रेवाल ने आत्महत्या कर ली थी। ग्रेवाल की आत्महत्या के बाद से ही राजनीति में उबाल आया हुआ है। इसी दौरान केजरीवाल ने ग्रेवाल को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया था लेकिन उनके खिलाफ सीआरपीएफ के पूर्व सैनिक पूरणचंद आर्य और वकील अवध कौशिक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

याचिका में बताया गया है कि केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुये आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक को शहीद का दर्जा दिया है। याचिका में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि देश के लिये जान देने वाले व्यक्ति को ही शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिये। याचिका में केजरीवाल पर सीमा पर तैनात सैनिकों का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है।

कर्ज के कारण की थी रामकिशन ने आत्महत्या

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