अधिक उम्र के खिलाड़ियों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
अधिक उम्र के खिलाड़ियों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) से अंडर-17 और अंडर-19 के राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में बड़ी उम्र के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति देने को लेकर जवाब मांगा है। हालांकि जस्टिस संजीव सचदेवा ने तिरुवनंतपुरम में हुए लड़के और लड़कियों की अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग के अखिल भारतीय जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेल रहे ऐसे दो खिलाड़ियों टूर्नामेंट से हटाने से इन्कार कर दिया था, जिन पर बड़ी उम्र का होने के आरोप थे। ये टूर्नामेंट 25 जून को समाप्त हुआ था।

हाई कोर्ट ने कहा, इस तरह के अंतरिम आदेश टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद नहीं दिए जा सकते। हालांकि प्रतिवादी (बाई) साबित करे कि किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति दी गई। वह 19 जुलाई से पहले अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। यह सुनवाई 15 वर्षीय शटलर के पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर हो रही थी। उत्तर प्रदेश निवासी इसाक पॉल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनके बेटे को अंडर-19 खेलों के लिए केरल जाने का मौका नहीं दिया गया, जबकि उसकी जगह बड़ी उम्र के दो खिलाड़ियों को भेजा गया।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बाई भी इस शिकायत को देखने में विफल रहा है। कोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि दोनों खिलाड़ी बड़ी उम्र के पाए जाते हैं तो वे अगले टूर्नामेंटों में नहीं खेलेंगे।

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