नई दिल्ली: स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भारी-भरकम बैग और होमवर्क से निजात दिलाने वाले केंद्रीय संसाधन मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद दिल्ली सरकार की ओर से सभी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि सर्कुलर के मुताबिक अब 1 और 2 के छात्रों को अब होमवर्क नहीं करना पड़ेगा।
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इसके साथ ही पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। जबकि 3 और 4 क्लास के बच्चों के बैग का वजन 2 से 3 किलो निर्धारित किया गया है। यहां बता दें कि क्लास 6वीं और सातवीं का 4 किलो, आठवीं से नौवीं कक्षा के छात्रों का बैग का वजन साढ़े चार किलो वजन, कक्षा दसवीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी के बैग का वजन केवल पांच किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
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गौरतलब है कि बच्चों के स्कूल का वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और गणित की कॉपियां लेकर जानी होगी। वहीं छठी से दसवीं कक्षा तक के बच्चों का टाइमटेबल इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए, ताकि वह कम से कम कॉपियों को स्कूल लेकर जाएं।
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