खारिज हुई मनोरमा देवी की याचिका

खारिज हुई मनोरमा देवी की याचिका
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गया : बिहार विधान परिषद की निलंबित सदस्य और आदित्य सचदेवा हत्याकांड में आरोपी रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी की जमानत याचिका को लेकर व्यवहार न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 24 मई को मनोरमा देवी के घर से शराब बरामदगी को लेकर जमानत याचिका पर की गई सुनवाई को टाल दिया था। दरअसल पुलिस से केस डायरी और लोकल केस रिपोर्ट की मांग भी की गई थी इस मामले की सुनवाई 27 मई को तय की गई।

मामले में रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी की जमानत याचिका 19 मई को निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत की कार्य सूची और केस डायरी प्रस्तुत किए जाने का निर्देश भी दिया था। इसके बाद जिला न्यायालय को केस डायरी उपलब्ध करवाई गई। केस डायरी प्रस्तुत होने के बाद मनोरमा देवी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। रॉकी की तलाश के दौरान 9 मई और 10 मई की रात्रि में पुलिस ने मनोरमा देवी के घर से शराब की 6 बोतलें जब्त की थीं। इसके बाद वे फरार हो गईं। उन्होंने 17 मई को गया जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।

उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। आदित्य सचदेवा की हत्या को लेकर प्रमुख आरोपी रॉकी यादव 10 मई को उनके पिता बिंदी यादव के बोधगया थाना के मस्तपुरा गांव स्थित मिक्सर प्लांट से पकड़ लिया गया था। इस के बाद इस हत्याकांड में उनका प्रयोग किया गया। इस मामले में ब्रेटा कंपनी का पिस्टल जब्त कर लिया गया था। मामले में बाहुबली बिंदी यादव और उनके अंगरक्षक राजेश कुमार को भी पकड़ लिया गया। अब मामले की सुनवाई चल रही है।

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