जाट आरक्षण पर होने वाली सुनवाई पर रोक
जाट आरक्षण पर होने वाली सुनवाई पर रोक
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हरियाणा: जाट आरक्षण के मसले पर लगाई गई रोक को पंजाब-हरियाणा न्यायालय में सुनवाई के लिए चुनौती दी गई थी मगर इस मामले में होने वाली यह सुनवाई स्थगित कर दी गई. इस मामले की सुनवाई 17 जून को आयोजित होगी. 6 जून को होने वाली सुनवाई में उच्च न्यायालय ने रोक हटाने से इन्कार कर दिया. न्यायमूर्ति दया चैधरी और न्यायमूर्ति अरूण पल्ली की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 13 जून को तय की गई थी. 31 मई को आरक्षण पर लगे अंतरिम स्टे हटाने हेतु हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी।

विशेष सचिव शेखर विद्यार्थी द्वारा जो याचिका दायर की गई है उसमें सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा. ऐसे में आरक्षण पर स्टे लग गया. प्रदेश में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है. स्टे के दौरान भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार आरक्षण में शामिल समुदायों के छात्रों ने विभिन्न कोर्स में प्रवेश हेतु आवेदन दे दिया गया. इन विद्यार्थियों का प्रवेश प्रभावित हो रहा है।

ऐसे में आरक्षण पर लगने वाला स्टे हटाए जाने की मांग विद्यार्थियों ने की. दरअसल न्यायालय में मुरारी गुप्ता ने याचिका दायर की थी. हरियाणा सरकार की ओर से जाटों के दबाव में उन्हें आरक्षण दे दिया गया है. हालांकि सर्वोच्च न्यायालय जाटों को आरक्षण देने की मांग को पहले ही रद्द कर चुका है।

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