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चंडीगढ़/पंजाब: हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले से लव अफेयर्स के दौरान सामने आए बलात्कार के मामलों में आरोपियों को राहत मिलते नज़र आ रही है। दरअसल न्यायालय की एक बैंच ने आदेश दिया है कि यदि अव अफेयर्स के दौरान बलात्कार के आरोप के साथ आरोपी युवक पर केस दर्ज किया गया हो और पीडि़ता और आरोपी दोनों ही विवाह के बाद अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हों तो इस तरह के मामलों को समाप्त किया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राज मोहनसिंह ने बलात्कार को लेकर दर्ज की गई एफआईआर खारिज करने के निर्देश दिए और इस बारे में कहा कि इस तरह के ऐसे कई केस देखे गए हैं जो लंबे समय तक ट्रायल में रहते हैं।
इस तरह के केस चलने से शादी के बाद जोड़ों के जीवन में खआस भी आ सकती है जिस वजह से आपस में खुशी के साथ जीवन बिताने वाले इन कपल्स के जीवन से यह अंधेरा दूर होना जरूरी है।
मिली जानकारी के अनुसार सारा मामला संगरूर जिले के सुनाम टाउन निवासी युवक - युवति का प्रेम प्रसंग चल रहा था।
जब दोनों के प्रेम का पता उनके परिजन को लगा तो वे घर से भाग खड़े हुए जिसके बाद दोनों ने 28 सितंबर 2014 को गुरूद्वारे में जाकर शादी कर ली। दोनों ने विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा लिया मगर बाद में लड़के के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवा दिया गया। जिसके बाद युवक ने हाईकोर्ट में अपील की इस मामले को समाप्त करने की गुहार लगाई। दोनों ने अदालत को जानकारी दी कि विवाह के बाद दोनों ही एक साथ खुश हैं। जिसके बाद कोर्ट ने इस तरह का आदेश सुनाया।