प्रवासी मजदूरों के पलायन का मामला, CJI बोले- सरकार को अपना काम करने दें
प्रवासी मजदूरों के पलायन का मामला, CJI बोले- सरकार को अपना काम करने दें
Share:

नई दिल्ली: देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले मजदूरों को आर्थिक सहायता देने और सुरक्षित उनके घर पहुंचाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार के माम में दखल देने से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि अभी के काम में दखल नहीं दे सकते. महामारी के इस समय में सरकार को उसका काम करने देना चाहिए. 

पलायन करने वाले मजदूरों के मामले में सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि मजदूरों को भोजन और जरूरी सामान दे रहे हैं. गृह मंत्री खुद हालात पर निगाह रखे हुए हैं.  उन्होंने कहा है कि मजदूरों के लिए आगे और कदम उठाए जाएंगे.  अदालत ने कहा कि महामारी के इस दौर में सरकार को उसका काम करने देना चाहिए, हम सरकार के काम में आगामी 10-15 दिन तक कोई हस्तक्षेप नहीं देना चाहते. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सरकार के हलफनामे को देखें. अदालत मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगा. 

इससे पहले शनिवार को शीर्ष अदालत ने लॉकडाउन की वजह से हुए मजदूरों की पलायन से सम्बंधित एक याचिका को खारिज कर दिया. अदालत  ने कहा कि लाखों लोगों के पास लाखों विचार हैं. हम सभी के विचार नहीं सुन सकते और इसके लिए सरकार को विवश नहीं कर सकते. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें होटल और रिसॉर्ट्स का उपयोग प्रवासी मजदूरों के लिए किए जाने की मांग की गई थी.

कोरोना के कारण टला ISSF शूटिंग विश्व कप

सीएम चंद्रशेखर राव ने स्वास्थकर्मीयों को बताया सैनिक, कहा-अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं...

शेयर बाजार में जोरदार बढ़त, 1300 अंक मजबूत हुआ सेंसेक्स

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -