अब कार धोने पर देना होगा 2000 रूपए का जुर्माना
अब कार धोने पर देना होगा 2000 रूपए का जुर्माना
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चंडीगढ़। वाॅटर सप्लाय के मामले में अन्य राज्यों से अपनी लड़ाई लड़ रहा चंडीगढ़ पानी बचाने में लगा है। राज्य में अब यह नियम लागू हो गया है कि सुबह - सवेरे कार धोने पर प्रतिबंध लग जाएगा। यदि कार धोते हुए पाया गया तो उसके विरूद्ध कार्रवाई कीजाएगी। ऐसे मे व्यक्ति को 2000 रूपए का जुर्माना देना होगा।

हालांकि यह आदेश निर्धारित समय के लिए रहेगा जिसके तरह प्रातः 5.30 बजे से प्रातः 8.30 बजे तक गैरेजों और घरों में कार नहीं धुल सकेगी।

इस तरह का आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो अपने वाहनों को बाल्टी के पानी से धाऐंगे मगर पाईप से पानी धोने वाले और पेयजल की बर्बादी करने वालों पर यह नियम लागू हागा। यही नहीं सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में 15 अप्रैल से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। 

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