ट्विटर ने पहली बार मानी अपनी गलती, HC ने कहा- कार्रवाई के लिए फ्री सरकार...
ट्विटर ने पहली बार मानी अपनी गलती, HC ने कहा- कार्रवाई के लिए फ्री सरकार...
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि उसने नए IT नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सरकार ट्विटर के विरुद्ध कोई भी एक्शन लेने के लिए आजाद है। IT नियम लागू होने के पश्चात् भी अब तक शिकायत अफसर की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अमित आचार्य ने शिकायत दायर कराई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के चलते अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों की अवहेलना कर रहा है तो इस पर केंद्र ने हां में उत्तर दिया। इसके पश्चात् ट्विटर की तरफ से पेश अधिवक्ता सज्जन पुवैया ने भी माना कि हमने IT रूल्स का पालन नहीं किया है।

हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई:-
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- "क्या आप बोल रहे हैं कि ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रहा है?" इस पर केंद्र ने बोला- हां। तब ट्विटर ने भी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, "ये सही है कि आज की दिनांक तक हमने नए IT नियमों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया है।" हाईकोर्ट ने ट्विटर से बोला कि आपने अदालत को गलत खबर दी है। अदालत ने कहा, "उनके इस्तीफे के पश्चात् आप कम से कम किसी दूसरे शख्स को नियुक्त कर सकते थे।" ट्विटर ने बोला, "हम नए अफसर की नियुक्ति करने जा रहे हैं।" इस पर अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा, "ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? यदि ट्विटर को लगता है कि वो अपनी इच्छा से जितना वक़्त लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे।" अदालत ने ट्विटर के वकील से बोला कि आप हमें अपने क्लाइंट मतलब ट्विटर से पूछ कर बताएं कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना वक़्त लगेगा?

हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को कहा कि "26 फरवरी को नोटिफिकेशन के अनुसार, तीन माह की मोहलत गलती सुधारने को दी थी। मगर डेढ़ माह पश्चात भी जब ट्विटर ने सुधरने की दिशा में कोई पहल नहीं की तो हमें कार्रवाई आरम्भ करनी पड़ी।" इस पर हाईकोर्ट ने कहा, "अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ट्विटर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह आजाद है। क्योंकि ट्विटर को भारत में यदि अपना काम करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना है।" हाईकोर्ट की फटकार और केंद्र सरकार के रुख के पश्चात् ट्विटर ने अपना उत्तर देने के लिए एक दिन का समय मांगा है। 

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