वाराणसी: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में मस्जिद में सर्वे के दौरान पाए गए 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है। वहीं अदालत ने हिन्दू पक्ष की इस मांग पर वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ए.के. विश्वेश ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वह याचिका पर अगर कोई आपत्ति हो तो दर्ज कराएं।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि, '1991 का उपासना अधिनियम हमारे पक्ष में है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इस स्थान का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। हमारी तरफ से शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है, लेकिन हमारा दावा है कि यह शिवलिंग है। एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच करना है और यह पता लगाना है कि शिवलिंग कितना पुराना है। हमारे द्वारा कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।'
बता दें कि ज्ञानवापी परिसर मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने कार्बन डेटिंग की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, अदालत ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया है और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति दर्ज कराने की मांग की है। 29 सितंबर को मामले को निपटा दिया जायेगा। अदालत ने अगली सुनवाई की तैयारी के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांग की गई 8 हफ्ते के वक़्त को खारिज कर दिया है।'
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