मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने एक स्कूल को एक गरीब बच्चे का एडमिशन करने और उससे 10,500 रुपए फीस इन्स्टॉलमेंट में लेने का आदेश दिया है. बच्चे की मां विधवा है और वह एक बार में पूरी फीस नहीं दे सकती. जिस पर स्कूल ने बच्चे को एडमिशन देने से इनकार कर दिया था. जज ने फीस अपनी जेब से भरने का भी प्रस्ताव दिया.
मामला चेम्बूर के तिलकनगर में लोकमान्य तिलक हाईस्कूल का है. शुक्रवार को जस्टिस वीएम कनाडे और एमएस सोनाक की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल मैनेजमेंट को 4 साल के बच्चे कार्तिक का जूनियर केजी में एडमिशन लेने का आदेश दिया.
साथ ही फीस भी इन्स्टॉलमेंट में लेने को कहा। जस्टिस कनाडे ने कहा, "प्लीज, मामले को देखिए...वरना मैं फीस भरूंगा." हाईकोर्ट ने मां रीता कनौजिया की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.