मुंबई : मैगी प्रकरण पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेस्ले को राहत की सांस दी है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मैगी के निर्यात को स्वीकृति प्रदान कर दी है. नेस्ले ने कोर्ट में याचिका दायर कर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के मैगी की गुणवत्ता पर दिए आदेश को लेकर न्यायिक समीक्षा की याचिका दायर की थी. याचिका में इस पर प्रतिबंध हटाने की मांग उठायी गयी थी.
लेकिन कोर्ट ने महाराष्ट्र में इससे प्रतिबंध हटाने की अपील को अस्वीकृत कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होने वाली है. एफएसएसएआई ने इस महीने के प्रारम्भ में एक आदेश जारी कर नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स की सभी किस्मों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किये थे. इसे मानव के सेवन के लिए असुरक्षित व खतरनाक बताया गया था.
परीक्षणों में मैगी में स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट तथा सीसा निश्चित मात्रा से अधिक पाया गया था. उसके बाद कई राज्यों ने मैगी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किया गए थे. महाराष्ट्र सरकार ने भी मैगी नूडल के कुछ नमूनों में सीसा निश्चित सीमा से अधिक मिलने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया था.