'राष्ट्रीयता से परे हैं कला-संगीत और खेल..', हाई कोर्ट ने ख़ारिज की पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका
'राष्ट्रीयता से परे हैं कला-संगीत और खेल..', हाई कोर्ट ने ख़ारिज की पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका
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मुंबई: 17 अक्टूबर को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैज़ अनवर कुरेशी, जो एक सिने वर्कर और कलाकार के रूप में पहचान रखते हैं, द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया, इसे सांस्कृतिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने के खिलाफ एक प्रतिगामी उपाय माना। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि याचिका में दम नहीं है।

पीठ ने आगे कहा कि कला, संगीत, संस्कृति और खेल जैसे क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं और विभिन्न देशों के बीच शांति और एकता में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा, “याचिका सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रतिगामी कदम है और इसमें कोई योग्यता नहीं है। एक व्यक्ति जो दिल से अच्छा है, वह अपने देश में ऐसी किसी भी गतिविधि का स्वागत करेगा, जो देश के भीतर और सीमाओं के पार शांति, सद्भाव और शांति को बढ़ावा देती है। कला, संगीत, खेल, संस्कृति, नृत्य आदि ऐसी गतिविधियाँ हैं जो राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों और राष्ट्रों से ऊपर उठती हैं और वास्तव में राष्ट्र में और राष्ट्रों के बीच शांति, शांति, एकता और सद्भाव लाती हैं।

क़ुरैशी की याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से पाकिस्तानी कलाकारों को वीज़ा जारी करने पर रोक लगाने वाली अधिसूचना जारी करने की मांग की गई है। याचिका में याचिकाकर्ता ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद ऑल-इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) द्वारा पारित एक प्रस्ताव का हवाला दिया। उन्होंने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) के समान प्रस्तावों का भी उल्लेख किया, जिनमें से सभी ने पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्म उद्योग में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया है, एमएनएस सिनेमा विंग ने भी निर्माताओं को पाकिस्तानी कलाकारों को काम पर रखने के प्रति आगाह किया है।

याचिकाकर्ता के वकील विभव कृष्णा ने तर्क दिया कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय मनोरंजन क्षेत्र में काम करने की अनुमति देने से भारतीय कलाकारों के साथ भेदभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को जो अनुकूल माहौल मिलता है, वह पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों को नहीं मिलता। कृष्णा के अनुसार, पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में वित्तीय अवसरों को जब्त करने से रोकने के लिए प्रतिबंध आवश्यक है, जो संभवतः भारतीय कलाकारों को समान अवसरों से वंचित कर सकता है।

कुरैशी की याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से पाकिस्तानी कलाकारों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया गया है। याचिका में याचिकाकर्ता ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद ऑल-इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) द्वारा पारित एक प्रस्ताव का हवाला दिया। उन्होंने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) के तुलनीय प्रस्तावों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें से सभी ने पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय फिल्म उद्योग में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। जैसा कि याचिका में कहा गया है, एमएनएस सिनेमा विंग ने भी निर्माताओं को पाकिस्तानी कलाकारों को काम पर न रखने की सलाह दी है।

याचिकाकर्ता के वकील विभव कृष्णा ने दलील दी कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारतीय मनोरंजन क्षेत्र में काम करने की अनुमति देने से भारतीय कलाकारों के साथ भेदभाव हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को जो अनुकूल व्यवहार दिया जाता है, वह पाकिस्तान में भारतीय कलाकारों के लिए नहीं है। कृष्णा के अनुसार, पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में वित्तीय अवसरों का लाभ उठाने से रोकने के लिए प्रतिबंध महत्वपूर्ण है, जो संभवतः भारतीय कलाकारों को समान संभावनाओं से वंचित कर सकता है।

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